Pan-Aadhaar Link : 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक नहीं करने पर देना होगा ज्यादा टैक्स, एक्सपर्ट से समझिए पूरी बात – Pan Aadhaar Link You Will Have To Pay Extra Taxes If PAN Is Not Linked With Aadhaar By March 31

Pan-Aadhaar Link : पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अब आपके पास कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में अगर आपने अब तक यह नहीं किया है तो 31 मार्च तक इस काम को निपटा लें। अगर समय रहते आपने पैन-आधार को लिंक नहीं कराया तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देगा। इतना ही नहीं, इस स्थिति में आपको सरकार को अधिक टैक्स का भुगतान भी करना पड़ेगा। 30 मार्च 2022 को सीबीडीटी के एक सर्कुलर के अनुसार, “पैन के निष्क्रिय हो जाने पर आपको अधिक टैक्स का भुगतान करना होगा।”

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

I.P. Pasricha & Co के पार्टनर मनीत पाल सिंह ने बताया, “अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से 31 मार्च 2022 तक लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। नतीजतन, आपको TDS टैक्स नॉर्मल रेट के बजाय 20 फीसदी या एप्लिकेबल रेट, जो भी अधिक हो, की दर से देना होगा।”

कई इनकम और निवेश पर नॉर्मल टीडीएस की दर 1 फीसदी जितनी कम है। टीडीएस इनकम टैक्स का एक हिस्सा है। किसी व्यक्ति की आय का स्रोत क्या है, उस पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसे ही टीडीएस कहा जाता है।

उदाहरण से समझिए

उदाहरण के साथ समझाते हुए सिंह ने कहा कि मान लीजिए कि आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये है और आपकी नॉर्मल टीडीएस रेट 10 फीसदी है। अगर आपका पैन 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक नहीं होता है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपको 20 फीसदी की दर से टीडीएस देना होगा। उन्होंने कहा, ‘इस मामले में आपको 10 लाख रुपये पर 10 फीसदी अतिरिक्त टीडीएस देना होगा क्योंकि आपका पैन लिंक नहीं है।’

उन्होंने आगे यह भी कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और अचल संपत्ति पर नॉर्मल टीडीएस रेट 1 फीसदी है। हालांकि, अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो 20 फीसदी का टीडीएस लगाया जाएगा।

सीबीडीटी ने यह भी कहा कि अगर पैन और आधार लिंक नहीं है, तो करदाताओं को बैंकों और अन्य फाइनेंशियल पोर्टल पर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। पैन सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए अहम होता है।

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