ITR Filing: घर के किराए पर क्लेम करें टैक्स बेनेफिट, जानिए क्या है नियम – itr filing how to claim tax benefit on rent paid

ज्यादातर लोगों की सैलरी स्लिप में हाउस रेंट अलाउन्स (HRA) शामिल होता है। इस पर इनकम टैक्स में डिडक्शन की सुविधा मिलती है। हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग के वक्त एचआरए से जुड़े कुछ ऐसे टैक्स एग्जेम्प्शंस हैं, जो टैक्सपेयर्स को चौंकाते हैं। कई बार इस बारे में इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजकर कुछ डीटेल जानकारी मांगता है। इसलिए आईटीआर फाइलिंग में एचआरए क्लेम करने में सावधानी बरतना जरूरी है। इसे क्लेम करने में आपको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, आइए इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं।

आईटीआर फाइलिंग के वक्त भी क्लेम कर सकते हैं

अगर आपने अपने एप्लॉयर को समय पर एचआरए का प्रूफ सब्मिट नहीं किया है तो हो सकता है एप्लॉयर ने आपकी सैलरी के एचआरए कंपोनेंट पर टीडीएस रोक रखा होगा। ऐसे में आप रिटर्न फाइल करते वक्त आप एचआरए एग्जेम्प्शन का दावा कर सकते हैं। एचआरए पर टैक्स एग्जेम्प्शन का नियम यह है कि यह आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 50 फीसदी का लोअर हिस्सा हो सकता है। अगर आप नॉन-मेट्रो शहरों में रहते हैं तो यह 40 फीसदी होगा। दूसरा फॉर्मूला एक्चुअल एचआरए या चुकाया गया एक्चुअल रेंट माइनस आपकी बेसिक सैलरी (प्लस डीए) का 10 फीसदी है।

रेंट रिसीट को सुरक्षित रखें

आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त किसी तरह के डॉक्युमेंट सब्मिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन, आपको रेंट रिसीट और रेंट एग्रीमेंट को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हंसमुख शाह एंड कंपनी के सीनियर पार्टनर भवेश शाह ने कहा कि अगर आपका रेंट हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा है तो आपको मकानमालिक को रेंट देने से पहले टैक्स डिडक्ट करना होगा। हालांकि, हर महीने इस डिडक्ट करने से पहले आप इसे एक बार में सीधे मार्च में कर सकते हैं।

एचआरए नहीं है? फिर भी मिलेगी टैक्स-छूट

अगर आप सेल्फ एंप्लॉयड है या एचआरए अपके सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं तो आपको सेक्शन 10(13A) के तहत एचआरए एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगा। लेकिन, आपको सेक्शन 80जीजी के तहत रिलीफ मिलेगी। आप हर महीने 5000 रुपये तक, टोटल इनकम का 25 फीसदी या एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10 फीसदी कुल इनकम के रूप में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इनमें से जो कम होगा वह लागू होगा।

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