Ration Card: राशन कार्ड में ऑनलाइन जोड़ सकते हैं नए सदस्य का नाम, जानिए तरीका

केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को हर महीने अनाज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) चला रही है। योजना के अनुसार राशन कार्ड धारकों को परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार तय राशन मिलता है। राशन कार्ड का इस्तेमाल न सिर्फ राशन लेने के लिए होता है, बल्कि राशन कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। राशन कार्ड का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं और निजी योजनाओं तक में पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई नया सदस्य है और उसका नाम राशन कार्ड अपडेट कराना है या जोड़ना है तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। राशन कार्ड में नाम जोड़ने का काम ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से किया जा सकता है।

राशन कार्ड पर इस कीमत पर मिलता है राशन

केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त देती है। यानी अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो हर सदस्य को 5 किलो गेहूं के हिसाब से 25 किलो गेहूं और चावल हर महीने मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकारें राशन कार्ड पर प्रति यूनिट के हिसाब से अनाज के अलावा नमक, तेल आदि भी देती है।

राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने का तरीका

राशन कार्ड में नया नाम तभी जोड़ा जाता है जब बच्चा पैदा होता है या घर में कोई नवविवाहिता प्रवेश करती है। ये नाम आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एफिटडेफिट और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी।

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई

सबसे पहले नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाएं या अपने राज्य के फूड डिपार्टमेंट की आधिकारिक

वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म नंबर 3 डाउनलोड करें।

अब फॉर्म-3 में राशन कार्ड की पूरी जानकारी भरें, साथ ही जिस व्यक्ति का नाम जोड़ना है उसकी सारी जानकारी मुखिया की भी जानकारी डालनी है।

फॉर्म भरने के साथ अंगूठे का निशान या साइन करें।

फॉर्म भरने के बाद इसे सीएससी केंद्र या फूड डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।

इसके बाद फॉर्म में दी गई जानकारी को वैरिफाई करने के बाद राशन कार्ड में नया नाम जोड़ा जाएगा।

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑफलाइन भी कर सकते हैं अप्लाई

अगर आप राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है।

इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शहर के नगर पालिका या एमसीडी ऑफिस जाना होगा। यहां पर आपको राशन कार्ड फॉर्म नंबर-3 मिल जाएगा।

अब फॉर्म को ध्यान से भरें। इसमें मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा।

फॉर्म भरने के बाद ऑफिस में जमा कर दें।

फॉर्म जमा करने के बाद वैरिफिकेशन होगा और फिर राशन कार्ड में एक नया नाम जुड़ जाएगा।

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