क्या आप भूल गए PAN को आधार से लिंक करना? याद रखिये नहीं कर पाएंगे टैक्स, बैंक, LIC और निवेश से जुड़े 20 काम

PAN-Aadahar Linking: क्या आप भी 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाए हैं। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन अब एक्टिव नहीं होगा। इसका नुकसान आपको उठाना होगा। PAN के निष्क्रिय हो जाने पर कई पैसे से जुड़े काम नहीं कर पाएंगे। यहां आपको उन कामों की लिस्ट बता रहे हैं जो आप पैन को आधार से लिंक नहीं होने के कारण नहीं कर पाएंगे।

आप अभी भी पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको 1,000 रुपये चार्ज देना होगा। नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2023 से उन टैक्सपेयर्स का पैन एक्टिव नहीं रहेगा जो आधार से लिंक नहीं है। इसके आपको ये नुकसान हो सकते हैं।

1. जो पैन एक्टिव नहीं है उन्हें टैक्स रिफंड नहीं दिया जाएगा।

2. उस पीरियड के दौरान रिफंड पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, जितना समय पैन निष्क्रिय रहता है।

3. TDS और TCS भी ज्यादा काटा जाएगा।

4. पैन निष्क्रिय होने के बाद अगर आपकी रिटर्न में कोई परेशानी है तो आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे।

5. पैन के निष्क्रिय हो जाने पर हायर रेट पर टैक्स कटेगा क्योंकि इसमें आपकी सेविंग सेव नहीं होगी।

6. आपको डिविडेंड इनकम पर ज्यादा टीडीएस (TDS) देना होगा। अगर शेयरहोल्डर्स का पैन एक्टिव नहीं या पैन ऑपरेटिव नहीं है, उस मामले में 20 फीसदी टैक्स काटा जाएगा।

7. नहीं खोल पाएंगे नया सेविंग अकाउंट।

8. नहीं खरीद पाएंगे कोई भी एलआईसी पॉलिसी।

9. नहीं खरीद पाएंगे म्यूचुअल फंड।

10. शेयर मार्केट यानी बीएसई और एनएसई से शेयर नहीं खरीद पाएंगे।

11. आप निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करके टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे

12. पेंडिंग टैक्स रिटर्न को प्रोसेस नहीं किए जाएंगे

13 पैन निष्क्रिय होने के बाद अगर आपकी रिटर्न में कोई परेशानी है तो आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे।

14 पैन के निष्क्रिय हो जाने पर हायर रेट पर टैक्स कटेगा क्योंकि इसमें आपकी सेविंग सेव नहीं होगी।

15 आप बैंकों में 5000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।

16 नया डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई नहीं करा पाएंगे।

17 कोई भी एफडी या आरडी नहीं करा पाएंगे।

18 कोई भी नई SIP नहीं कर पाएंगे।

19 पीपीएफ में नया फंड डालने में होगी दिक्कत।

20 किसी भी सरकारी योजना में नहीं कर पाएंगे निवेश।

इनकम टैक्स पोर्टल क जरिये कर सकते हैं लिंक

स्टेप 1: ‘https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/‘ वेबसाइट पर जाएं। ये इनकम टैक्स का पोर्टल है।

स्टेप 2: क्विक लिंक्स पर दिये लिंक आधार पर क्लिक करें।

स्टेप 3: ये आपको नए पेज पर ले जाएगा। यहां आपको पैन और आधार की जानकारी देनी होगी। यहां आपको 1,000 रुपये फाइन भी भरना होगा।

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