इनवैलिड पैन कार्ड से भी फाइल कर सकते हैं ITR? इनकम टैक्स विभाग ने दी जानकारी

आधार और पैन कार्ड को लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। आधार से पैन लिंक ना होने पर यह इनवैलिड हो जाएगा। आयकर (IT) विभाग ने 18 जुलाई को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने को लेकर करदाताओं के भ्रम को स्पष्ट किया है। इनवैलिड पैन कार्डधारकों को अपना कार्ड दोबारा सक्रिय कराने के लिए जुर्माना देना होगा। आईटी विभाग ने कहा कि अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अभी भी आईटीआर फॉर्म भरने के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया ट्वीट

विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हुए कहा, कुछ एनआरआई/ओसीआई द्वारा अपने पैन के इनवैलिड होने को लेकर चिंताएं जताई गई हैं, हालांकि उन्हें अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है। इसके अलावा, पैन धारक जिनके पैन आधार के साथ पैन को लिंक न करने के की वजह से इनवैलिड हो गए हैं, उन्होंने पैन के इनवैलिड होने के कुछ प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की है। एनआरआई और भारत के प्रवासी नागरिक (OCI), जो ट्वीट में बताई गए कटेगरी के तहत आते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे डेटाबेस में अपने रेजिडेंशियल को अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारियों (JAO) से संपर्क करें। आईटी विभाग ने व्यक्तियों को अधिकारियों का पता लगाने में मदद करने के लिए JAO डायरेक्टरी का लिंक भी साझा किया है।

इनवैलिड पैन कार्ड से भी फाइल कर सकते हैं ITR

आयकर विभाग ने आगे यह साफ किया कि इनवैलिड पैन कार्ड आयकर रिटर्न भरने को प्रभावित नहीं करेगा। करदाता अभी भी इनवैलिड पैन कार्ड के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इससे उनको कुछ नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि उनका ज्यादा टैक्स काटा जा सकता है या फिर उनके रिफंड में भी देरी हो सकती है। जिन भी NRI और OCI ने अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को अपडेट को अपडेट नहीं किया है उनके पैन कार्ड इनवैलिड हो गए हैं। पिछले तीन असेसमेंट ईयर से अपने आईटीआर को नहीं फाइल करने वाले या ओसीआई या विदेशी नागरिकों के पैन कार्ड इनवैलिड कर दिए गए हैं। आयकर विभाग ने कहा कि अगर एनआरआई और ओसीआई पैन कार्ड पर अपना डेटाबेस अपडेट करते हैं तो वे अपना टैक्स भरना सुचारू रूप से बनाए रख सकते हैं।

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