Sukanya Samriddhi Yojana: सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश के लिए आधार (Aadhaar) और पैन नंबर (Pan Number) अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना कोई भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPP), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान योजना जैसी अन्य छोटी बचत वाली योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जिन लोगें ने अब तक पैन और आधार से सुकन्या खाता लिंक नहीं किया है। वो जरूर कर लें, नहीं तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसके साथ ही कई तरह के नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं।
Sukanya Samriddhi Yojana: यह काम करना है बहुत जरूरी, वरना फ्रीज हो जाएगा अकाउंट
केंद्र सरकार ने बेटियों की पढ़ाई और शादी की चिंता दूर करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana -SSY) की शुरुआत की है। यह पूरी तरह से सरकारी योजना है। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों को भविष्य में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े।
सितंबर 2023 तक पैन आधार लिंक करना है जरूरी
बता दें कि वित्त मंत्रालाय ने एक नोटिफिकेश में कहा कि इस बदलाव को स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए नो योर कस्टमर (KYC) डिटेल्स के रूप में लागू किया गया है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निवेश के लिए अकाउंट खोलते समय पैन या फॉर्म 60 जमा किए जाने की जरूरत होगी। अगर अकाउंट ओपन करने के समय पैन नहीं दिया जाता है तो इनमें से किसी भी एक मामले में दो महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना में जिन लोगों ने 31 मार्च के बाद अकाउंट खुलवाए हैं। उन्हें पैन आधार से लिंक कराना जरूरी है। इसके लिए सितंबर 2023 आखिरी तारीख है। इससे पहले छोटी बचत योजनाओं में बिना आधार नंबर जमा किए निवेश की मंजूरी मिली हुई थी।
सुकन्या समृद्धि योजना में 8 फीसदी मिलती है ब्याज
इस योजना के तहत निवेश करने पर सरकार जमा राशि पर 8 फीसदी ब्याज दर सालाना आधार पर मुहैया कराती है। सुकन्या योजना के तहत 10 साल की बेटी का बैंक या डाकघर में अकाउंट खुलवा सकते हैं। SSY में सालाना आधार पर 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत जमा राशि पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80 C के तहत छूट भी मिलती है।
निवेश करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
लॉक-इन पीरियड
इस योजना का लॉक-इन पीरियड 21 साल है। यानी यह योजना 21 साल में मेच्योर होगी। ऐसे में मेच्योरिटी से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर इस बीच आप पैसे निकालते हैं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि बेटी की उम्र 18 साल होने पर एजुकेशन के लिए 50 फीसदी रकम निकाल सकते हैं।
वहीं अकाउंट होल्डर्स की अचानक मौत होने पर मेच्योरिटी से पहले पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद सारा पैसा तभी निकाला जा सकता है जब वो 21 साल की उम्र की होगी। इस योजना की खासियत ये है कि आपको पूरे 21 साल तक पैसे नहीं जमा करना होता है। अकाउंट खोलने से लेकर 15 साल तक ही पैसे जमा किए जा सकते हैं।