National Pension System Exit Rules: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। पीएफआरडीए ने 27 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर पेंशन योजना से बाहर निकलने के नियमों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार एनपीएस ग्राहक अब पेंशन फंड से बाहर निकलते ही किसी भी सालाना योजना का चुनाव कर सकते हैं। यह ऑप्शन सब्सक्राइबर की जरूरत के मुताबिक होगा। ऐसे में उनसे इस काम के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा।
NPS Exit Rules: एनपीएस अकाउंट होल्डर को मिली बड़ी राहत, अब इस काम के लिए नहीं देना होगा चार्ज, सरकार ने बदलें नियम
पेंशन निकालने के नियमों को बनाया आसान
पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभार्थियों के लिए योजना से बाहर निकलना आसान बनाने का प्रयास किया है। अगर कोई ग्राहक रिटायरमेंट के बाद इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो वह आसानी से इससे बाहर निकल सकता है। एनपीएस के एग्जिट नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए पीएफआरडीए ने सरकार, पीओपी और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नोडल अधिकारियों को एनपीएस ग्राहकों को उनकी जरूरतों के मुताबिक स्कीम चुनने में मदद करने का आदेश दिया है। इससे लाभार्थियों को आगे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
नहीं देना होगा चार्ज
एनपीएस के निकास नियमों को सरल बनाने के अलावा पीएफआरडीए ने यह भी जानकारी दी है कि ग्राहकों को किसी भी तरह की सालाना सर्विस को चुनने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। पीएफआरडीए ने यह भी साफ कर दिया है कि बीमा कंपनी केवल एनपीएस ग्राहकों से प्रीमियम ले सकती है क्योंकि एनपीएस ग्राहक पहले ही सरकार को टैक्स के तौर पर चार्ज दे रहे हैं। ऐसे में उन पर अन्य सेवाओं के लिए किसी भी तरह का शुल्क लेने का दबाव नहीं होना चाहिए।
एनपीएस से बाहर निकलने का नियम क्या है?
पीएफआरडीए नियमों के अनुसार एनपीएस ग्राहक मैच्योरिटी के समय अपने फंड का 40% का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, बाकी 60 फीसदी रकम एक बार में निकाली जा सकती है, लेकिन अगर यह रकम 5 लाख रुपये से कम है तो आप मेच्योरिटी के समय पूरी रकम निकाल सकते हैं। वहीं, अगर आप 60 साल से पहले पेंशन प्लान खरीदना चाहते हैं तो आपको एनपीएस कॉर्पस का कम से कम 80% इस्तेमाल करना जरूरी है।