कोई व्यक्ति या टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। अपडेटेड टैक्स रिटर्न को ITR-U या updated ITR कहते हैं। ये रिटर्न अपनी पहले फाइल की गई टैक्स रिटर्न में किसी भी तरह की गलती जैसे इनकम की कम रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग को सुधारने के लिए कर सकते हैं। ITR-U वह टैक्सपेयर्स भी फाइल कर सकते हैं जो तय तारीख पर अपनी ITR फाइल नहीं कर पाएं हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलती निकालता है तो वह आपको नोटिस भेजेगा और जुर्माना टैक्स चोरी का 300% तक हो सकता है।
ITR-U: जानिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की क्या है अंतिम तिथि, जानें डिटेल्स
ITR-U या Updated ITR कौन फाइल कर सकता है?
एक ITR-U या Updated ITR वह व्यक्ति फाइल कर सकते हैं जिन्होंने नियत तारीख तक बेसिक आईटीआर दाखिल किया था या लेट आईटीआर फाइल की थी। या कोई आईटीआर दाखिल करने से चूक गए थे, वह भी ये आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
ITR-U या Updated ITR फाइल करने की आखिरी तारीख कब है?
ITR-U या Updated ITR करने की समय सीमा असेसमेंट ईयर (AY) के अंत से 24 महीने के अंदर फाइल कर सकते हैं। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (AY 2024-25) में ITR-U या Updated ITR फाइनेंशियल ईयर 2020-21 (AY 2021-22) और वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए फाइल की जा सकती है।
क्या आईटीआर-यू के लिए कोई जुर्माना है?
यदि आपने इनकम की रिपोर्ट नहीं की है तो, तो रिपोर्ट नही की गई यानी जो इनकम नहीं बताई है उस पर देने वाले टैक्स और ब्याज का 25 फीसदी टैक्स लगाया जा सकता है। ये जुर्माना भी असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 12 महीने के अंदर देना होगा। दूसरी ओर जब आईटीआर-यू एक साल असेसमेंट ईयर 2 साल में भरते हैं तो जुर्माना 50% तक बढ़ जाता है।
आईटीआर-यू कहां दाखिल करें?
इसे आप eportal.incometax.gov.in पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में ITR-U का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें निल और लॉस रिटर्न, रिफंड का दावा करना या बढ़ाना, पहले फाइल की गई रिटर्न में से टैक्स लाएबिलिटी को कम करने के लिए ITR-U फाइल नहीं कर सकते।