Apollo Tyres : SAT ने शेयर बायबैक केस में दी राहत, SEBI को जुर्माने की राशि वापस करने का आदेश

Apollo Tyres : सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने अपोलो टायर्स पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के मार्केट रेगुलेटर सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है। यह जुर्माना सेबी द्वारा साल 2003 में शेयर बायबैक से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने के मामले में लगाया गया था। इसके साथ ही SAT ने सेबी को अपोलो टायर्स की तरफ से जमा की गई राशि चार हफ्ते के भीतर वापस करने का आदेश भी दिया है।

शेयर बायबैक के नियमों का पालन नहीं करने का था आरोप

अपोलो टायर्स ने नवंबर 2018 में पारित सेबी के आदेश के खिलाफ सैट में अपील की थी। सेबी ने वर्ष 2003 में शेयर बायबैक के दौरान नियमों के उल्लंघन के लिए कंपनी पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी एक्ट और सेबी नियमों की संबंधित धारा का उल्लंघन करके कंपनी और उसके प्रमोटरों द्वारा अपोलो टायर्स के शेयर वापस खरीदे गए थे।

सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि अपोलो टायर्स ने शेयरों के बायबैक में किसी भी तय तरीके का इस्तेमाल नहीं किया था। बायबैक के रेगुलेशन 4(1) के तहत, एक कंपनी टेंडर ऑफर के माध्यम से, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए ओपन मार्केट में और ऑड-लॉट धारकों से शेयर वापस खरीद सकती है।

सेबी को जुर्माना राशि लौटाने का निर्देश

SAT ने अपने फैसले में कहा कि यह आदेश टिकाऊ नहीं है लिहाजा उसे निरस्त किया जाता है। उसने सेबी को जुर्माना राशि लौटाने का भी निर्देश दिया। 2018 में फैसला तब आया जब जनवरी 2017 में SAT ने मामले में अपोलो टायर्स पर सेबी द्वारा लगाए गए 1 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने को रद्द कर दिया था और नियामक को एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। ट्रिब्यूनल के अनुसार, कुल जुर्माना राशि सेबी अधिनियम के तहत तय सीमा से अधिक थी।

Source link

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *