PM Kisan Yojana: इन राज्यों में किसानों को 6,000 नहीं मिलते हैं 12000 रुपये, जानिए कैसे उठाएं फायदा

PM Kisan Yojana: किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मकसद किसानों के जीवन स्तर को ठीक करना है। इसके साथ ही उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी मुहैया कराना है। ऐसे ही केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। इस बीच महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने भी ‘नमो किसान महा सम्मान निधि योजना’ चलाई जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चल रही है। इन दोनों योजनाओं में किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों को अब हर साल 12,000 रुपये मिलते हैं।

बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाते हैं। ये पैसे किसानों को साल भर मे तीन किश्तों में दिए जाते हैं। हर एक किश्त में किसानों को 2,000 रुपये मिलते हैं। इसी तरह अब महाराष्ट्र के किसानों को भी हर किश्त में 2000 रुपये मिलेंगे।

किसानों को सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे

दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2023 में बजट पेश करते हुए किसानों के लिए नमो किसान महासम्मान निधि योजना की शुरुआत की घोषणा की थी। नमो किसान महासम्मान निधि योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार लाभार्थी किसानों को सालाना 6.000 रुपये मुहैया कराती है। जबकि, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी 6,000 रुपये मिलते हैं। इस तरह महाराष्ट्र के किसानों को अब सालाना 12,000 रुपये मिलते हैं। नमो किसान महासम्मान निधि योजना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 6,900 करोड़ रुपये का बजट खर्च होगा। नमो किसान महासम्मान निधि योजना का फायदा महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलता है।

हाइपरलिंक

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याण योजना

वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की थी। इस योजना के जरिए पहले किसानों को हर साल 4000 रुपये मिलते थे। बाद में शिवराज सरकार ने 2000 रुपये का इजाफा कर दिया। ऐसे में मध्य प्रदेश में किसानों को हर साल 12,000 रुपये मिलते हैं।

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

नमो किसान महा सम्मान निधि योजना का फायदा उठाने के लिए लाभार्थी को महाराष्ट्र राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही किसानों के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। आवेदक किसान को महाराष्ट्र के कृषि विभाग में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक किसान का बैंक अकाउंट भी जरूरी है। यह अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

Source link

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *