Voter Card: मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड भारत सरकार का दिया एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। वोटर आईडी की मदद से नागरिक को क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में वोट डालने का अनुमति दिया जाता है। जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं और आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो यह जारी कर दिया जाता है। लेकिन किसी कारण के चलते आप अपना वोटर कार्ड खो देते हैं तो आपको वोट देने की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप
क्या आपका वोटर कार्ड खो गया है? जानें कैसे बनवा सकते हैं डुप्लीकेट Voter Card
डुप्लीकेट वोटर कार्ड बना सकते हैं
डुप्लीकेट वोटर कार्ड बनवाने के लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस तरीके से बनाएं डुप्लीकेट वोटर आईडी
डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म EPIC-002 फॉर्म डाउनलोड करनी है। अब फॉर्म को सही से भरना है और साथ में सभी दस्तावेजों को भी अटैच करना है। फार्म में आपको डुप्लीकेट वोटर कार्ड बनवाने का कारण भी देना होगा और अगर वोटर कार्ड चोरी हो गया है तो आपको FIR की कॉपी भी अटैच करनी होगी। सभी चीज करने के बाद फॉर्म को आप अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करें। आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। इस नंबर के द्वारा राज्य चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन को जांच कर सकते हैं। फार्म जमा करने के बाद इसे वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको सूचित किया जाएगा और उसके बाद आप स्थानीय चुनाव अधिकारी से जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।
ऑफलाइन कर सकते हैं अप्लाई
इसके लिए आपको जरूरी दस्तावेज लेकर निर्वाचन अधिकारी की ऑफिस में जाकर आवेदन देना होगा। फिर आपको दूसरा आईडी कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म लेना होगा। इसमें नाम, पता और पुराने वोटर आईडी कार्ड का नंबर भी डालना होगा। फार्म में मांगे गए दस्तावेजों को यहां पर जमा करना होगा। आपके दस्तावेज के वेरिफिकेशन के बाद आपको दूसरा आईडी कार्ड जारी कर दिया जाएगा।